/शिमला जिले के प्रताप सिंह को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए जाने पर दो साल का कारावास

शिमला जिले के प्रताप सिंह को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए जाने पर दो साल का कारावास

सोलन 1 सितम्बर,
हिम नयन न्यूज/ ब्यूरो /नयना वर्मा

सोलन जिला सेशन जज अरविंद मल्होत्रा द्वारा आज एनडीपीएस एक्ट में आरोपी प्रताप सिंह को 2 साल का कारावास तथा₹20000 नकद जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया है । यह जानकारी देते हुए डिस्ट्रीक्ट ऑटारनी सोलन ने बताया कि 2016 में 6 मई को कंडाघाट ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिस ने इंदिरा होलीडे होम साघुपुल के नजदीक मारुति में जा रहे प्रताप सिंह पुत्र दीनानाथ साधुपुल जिला शिमला के साथ एक नेपाली औरत और बच्चे को पुलिस ने रोका तो उसकार में 5 किलो 900 ग्राम भुक्की बरामद की गई थी इस बारे में 10 गवाहो के आधार पर आरोपी को आज न्यायालय द्वारा यह सजा सुनाई गई ।