/नालागढ़ विधानसभा उप-चुनाव के दृष्टिगत धारा 163 के तहत आदेश जारी

नालागढ़ विधानसभा उप-चुनाव के दृष्टिगत धारा 163 के तहत आदेश जारी



नालागढ़ 8 जुलाई
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो /वर्मा।

नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए उप-चुनावों के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत आदेश जारी किए हैं।


आदेशों के अनुसार नालागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 10 जुलाई, 2024 को मतदान होगा। इसके लिए प्रचार की अवधि 08 जुलाई, 2024 को सायं 6.00 बजे समाप्त हो गई है।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम 72 घंटों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके तहत चुनावी प्रक्रिया तथा मतदान दिवस पर कानून-व्यवस्था बनाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का प्रावधान है।


आदेशों के अनुसार मतदान के लिए निर्धारित अंतिम समय अवधि से 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रकार की जनसभा अथवा अनाधिकृत रूप से लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी।

हालांकि घर-घर जाकर प्रचार पर रोक नहीं होगी। मतदान के लिए पंक्तिबद्ध मतदाताओं को छोड़कर मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी पूर्ण प्रतिबंद्ध रहेगा।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने में तैनात कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इसकी प्रकार 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के हथियार, बैनर, लाठियां व डंडे इत्यादि लेकर चलने पर भी पाबंदी रहेगी। चुनाव ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।


यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे और 11 जुलाई को सायं 5.00 बजे तक जारी रहेंगे। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में तैनात सुरक्षा एजेंसियों, चुनावी प्रक्रिया पूर्ण करने में तैनात सरकारी कर्मचारियों एवं आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मियों पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे।