सोलन 27 अक्तूबर,
हिम नयन न्यूज/ ब्यूरो/ वर्मा
दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुविधा के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार 29 अक्तूबर से 31 अक्तूबरए 2024 तक प्रातः 11ण्00 बजे से रात्रि 10ण्00 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश के अनुसार एम्बुलैंसए अग्निश्मन वाहनए सेनाए आपातकालीन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयुक्त वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियमए 1988 की धारा 115 व 117ए सड़क सुरक्षा नियमनए 1999 के नियम 15 व 17 तथा हिण्प्रण् मोटर वाहन नियमए 1999 के नियम 184 व 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए किए गए हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक तक सामान लाने.ले जाने वाले साइकिल रिक्शा को प्रतिबंध से छूट रहेगी।