सोलन 21 अक्तूबर,
हिम नयन न्यूज /ब्यूरो /कमल चौहान
दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत सोलन जिले में दीपावली के त्यौहार को पठाखे चलाने के लिए प्रशासन ने शाम आठ बजे से रात 10 बजे तक ही समय निर्धारित किया है । मिली जानकारी के मुताबिक इस बारे में नालागढ अर्की कसौली सोलन व धर्मपुर के उपमण्डलाधिकारियो द्वारा इस आश्य के आदेश जारी कर दिए है । नालागढ में भी अस्पताल तथा बाजार में पठाखे चलाने पर पाबंदी रहेगी जबकि
पठाखे बेचने के लिए प्रशासन ने स्थान निर्धारित किए है । आज
उप मण्डलाधिकारी कसौली गौरव महाजन ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत धारा 144;1द्ध;2द्धव;3द्ध सीण्आरण्पीण्सीण् 1973 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है।
उन्होंने बताया कि 22 अक्तूबर से 24 अक्तूबरए 2022 तक कल्लर सिनेमा हॉल छावनी बोर्ड कसौली के सामनेए सीआरआई गेट कसौली के पास कार पार्किंगए राम लीला ग्राउंड गड़खलए ;1द्ध एनएच.5 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स धर्मपुरए ;11द्ध सब्जी मंडी धर्मपुर के पास स्कूल रोडए आनंद पार्क सेक्टर.1 परवाणू ;खेल क्षेत्र के रूप में ईण्ओण् एमण्सीण् परवाणू द्वारा निर्धारितद्धए हर चौक कृष्णगढ़ कुठाड़ए माता मंदिर चंडी के पास मां चंडी मेला मैदानए बदल दुआए चाची चौक गोयला और निचला पत्ता चौक पट्टा में पटाखों की बिक्री की जा सकती है।
आदेशों के अनुसार अस्पतालोंए शैक्षणिक संस्थानोंए कोर्ट और धार्मिक स्थलों के आसपास कम से कम 100 मीटर के दायरे में ष्साइलेंस जोनष् होगा जिसमें पटाखों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के अनुसार रात्री 08ण्00 बजे से रात्री 10ण्00 बजे तक ही पटाखें जलाने की अनुमति होगी।
आदेशों के अनुसार पटाखें बिक्री के लिए अस्थाई दुकानों का आबंटन सीण्ईण्ओ कंटोनमेंट बोर्ड कसौलीए तहसीलदारए नायब तहसीलदारए ईण्ओण्एमण्सी परवाणू द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही दिया जाएगा।। संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति लेने के बाद ही अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थानों पर पटाखों की बिक्री लाइसेंस धारक द्वारा की जा सकती है।
आदेशों के अनुसार आवासीय क्षेत्र में लाइसेंसी बिक्रेता द्वारा पटाखों का भंडारण नहीं किया जाता हैए ऐसा करने पर गोदामों को सील कर दिया जाएगा तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य स्थान पर पटाखों की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 24 अक्तूबरए 2022 तक लागू रहेंगे।