सोलन 29 मार्च,
हिम नयन न्यूज/ ब्यूरो/ कमल चौहान
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में आधार कार्ड तथा पैन कार्ड के लिंक करने के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली सीमा रेखा को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है । जिस से टैक्स पेयरज को राहत महसूस हो रही है । इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 के बाद किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका आधार और पैन लिंक नहीं होगा कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा और इंटरेस्ट्स से भी वंचित रखा जाएगा । प्रेस विज्ञप्ति के हिसाब से टीडीएस और टीसीएस भी रेट पर रोक लगा दी जाएगी । इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस घोषणा के बाद अपने आधार तथा पैन कार्ड को अपडेट कराने वालों ने राहत महसूस की है।










