/दुकानधारक वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करना करें सुनिश्चित

दुकानधारक वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करना करें सुनिश्चित


सोलन 20 मई,
हिम नयन न्यूज/ ब्यूरो /कमल चौहान

ज़िला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सोलन नरेन्द्र कुमार धीमान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्याकंन व प्रदर्शन आदेश, 1977 तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी व मुनाफाखोरी उन्नमूलन आदेश, 1977 को बहाल कर दिया है।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों के अनुसार प्रत्येक दुकानधारक को बिक्री के लिए रखे गए फल व सब्जियों की मूल्य सूची सहज दृश्य स्थल पर प्रदर्शित करना व इसके समस्त खरीद से सम्बन्धित बिल दुकानदार द्वारा रखना अनिवार्य है। दुकानधारक निर्धाारित लाभांश ही वसूल कर सकते हंै।
उन्होंने ज़िला के सभी करयाना, फल व सब्जी विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे अपनी दुकान पर सब्जियों व फलों की मूल्य सूची दैनिक तौर पर अनिवार्य रुप से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।