/हिमाचल के हाईकोर्ट ने नालागढ के किशनपुरा जेल में सुविधाएं मुहैया करने के जारी किए आदेश।

हिमाचल के हाईकोर्ट ने नालागढ के किशनपुरा जेल में सुविधाएं मुहैया करने के जारी किए आदेश।

अदालतों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी मुजरिमों की पेशी, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

शिमला 21 मई,
हिम नयन न्यूज /ब्यूरो/ रजनीश ठाकुर

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ के किशनपुरा जेल में 15 जून तक पानी और सीवरेज का काम पूरा करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेशों की अनुपालना 16 जून तक तलब की है। अदालत ने किशनपुरा में नव निर्मित जेल में विभिन्न श्रेणियों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए मुख्य सचिव को आदेश दिए थे। मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि जेल विभाग में कुल 761 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 575 पद भरे गए हैं और 186 पद खाली हैं। इसके कारण जेलों का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है।

किशनपुरा जेल को तुरंत कार्यान्वित करने के लिए 21 पद वार्डर, एक पद जेओए आईटी और एक पद डिस्पेंसर का स्वीकृत किया गया है। जेल वार्डर के 69 पदों को भरने के लिए 15 से 20 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा। अदालत ने हिमुडा को आदेश दिए है कि 19 अप्रैल 2022 को दिए गए आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट दायर करें। अदालत ने आदेश दिए है कि नालागढ़ स्थित किशनपुरा में नव निर्मित जेल की सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त की जाए। इसी तरह सेंट्रल जेल कंडा में एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती करने के आदेश पारित किए थे ताकि महिला कैदियों की हर सप्ताह चिकित्सा हो सके। कैदियों की ओर से निर्मित उत्पाद की बिक्री पर कर में छूट देने के भी आदेश जारी किए है ।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में जेलों की दुर्दशा के मामले में निचली अदालतों को आदेश दिए हैं कि विचाराधीन कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये की जाए। अदालत ने प्रदेश की निचली सभी अदालतों को आदेश दिए हैं कि वे मुजरिमों की निजी तौर पर हाजिरी दर्ज करवाने के लिए बाध्य आदेश पारित न करें।