/पालमपुर के होटल कारोबारी से विवाद पर हाई कोर्ट ने दिए पुलिस प्रमुख पर एफ आई आर दर्ज करने के आदेश

पालमपुर के होटल कारोबारी से विवाद पर हाई कोर्ट ने दिए पुलिस प्रमुख पर एफ आई आर दर्ज करने के आदेश

मामले की सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

शिमला 17 नवम्बर,
हिम नयन न्यूज/ ब्यूरो/ प्रकाश चन्द शर्मा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने होटल कारोबारी और डीजीपी के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। हिमाचल के इतिहास में शायद पहली बार किसी डीजीपी पर एफआईआर दर्ज होगी। कोर्ट ने अब तक कारोबारी निशांत की शिकायत पर एफआईआर नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि कारोबारी निशांत के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। अब इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर को होगी। इसमें कोर्ट देखेगा कि पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई ।

याद रहे कि पालमपुर के कारोबारी निशांत ने अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कारोबारी द्वारा ईमेल के माध्यम से भेजी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसपी शिमला व एसपी कांगड़ा से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। दोनों जिलों के एसपी ने वीरवार को रिपोट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस दौरान कोर्ट ने संजय कुंडू पर कांगड़ा में एफआईआर करने के आदेश दिए।

मिली जानकारी के मुताबिक मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी कारोबारी की शिकायत की जांच के निर्देश दे रखे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। पहले कारोबारी की शिकायत देखी जाएगी। अगर आरोप सही पाए गए तो नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे।