/देश के तीन कानूनों में संशोधन, पहली जुलाई से होंगे लागू।

देश के तीन कानूनों में संशोधन, पहली जुलाई से होंगे लागू।

शिमला ( नई दिल्ली) 25 फरवरी,
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो/ वर्मा।

भारत में पहली जुलाई से 3 नये आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है,अब भारत में ब्रिटिश काल के कानून नहीं चलेंगे। नई अधिसूचना के अनुसार इंडियन पेनल कोड 1960 (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 (आईईए) की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के तहत देश की अपराध न्याय व्यवस्था में कार्यवाही की जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 1860 से 2023 तक देश की अपराध न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के बने कानून के मुताबिक चलती रही लेकिन अब इन तीन कानून को बदल दिया गया तो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा।


शाह ने कहा कि यह कानून अंग्रेजो द्वारा और उनकी संसद द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए और अपने हित के लिए बनाए गए थे लेकिन अब नए कानून नागरिकों को दंड देने के नजरिए से नहीं बल्कि उन्हें न्याय देने को लेकर बनाए गए हैं ,इन कानून के तहत न्याय देने की प्रक्रिया में जो दंड का पात्र होगा उसे ही दंड मिलेगा यह कानून नागरिकों को मिले अधिकारों को सुरक्षित करेंगे।

अधिसूचना के अनुसार यह कानून पहली जुलाई 2024 से भारत में लागू हो जाएंगे।