/30 मार्च तक पुराना शीतला पुल पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित.प्रियांशु खाती

30 मार्च तक पुराना शीतला पुल पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित.प्रियांशु खाती

चंबा 19 मार्च,
हिम नयन न्यूज /ब्यूरो /वर्मा


पुराना शीतल पुल पर आगामी 30 मार्च तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है यह जानकारी उपमंडल अधिकारी ;नाद्ध प्रियांशु खाती ;आईएएसद्ध ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि 17 से 30 मार्च तक प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक पुराना शीतला पुल को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित किया गया है।


एसडीएम चंबा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से पर्याप्त पत्र के माध्यम से पुराना शीतला पुल को मुरम्मत करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि पुल का मुरम्मत कार्य 17 से 30 मार्च प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक चलेगा तथा इस अवधि के दौरान सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही नए शीतला पुल से होगी। उन्होंने कहा कि पुल के मरम्मत कार्य के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्य को सुचारू रखने के दृष्टिगत वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है ।