सोलन 17 अगस्त,
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/ वर्मा
जिला सोलन पुलिस ने कुख्यात नशा तस्करों जो बार बार मुकदमे दर्ज होने पर भी जमानत पर बाहर आकर नशा तस्करी में संलिप्त हो रहे हैं, पर नकेल कसते हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत की कार्यवाही की गई है।

जिसके लिए जिला पुलिस द्वारा PIT NDPS Act 1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs & Psychotropic Substances)अधिनियम के अंतर्गत निवारणात्मक कार्यवाही करते हुए आदतन अपराधियों को धारा 3(1) PIT NDPS Act 1988 के अंतर्गत हिरासत में लेकर 3-3 महीने के लिए जेल में भेजा गया है I

इस बात की पुष्टी करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज कुमार चंदेल ने बताया कि उपरोक्त आरोपियों में से 2 कुख्यात आदतन अपराधी उवेद खान पुत्र श्री राहत खान निवासी गाँव सिरीनगर डाकखाना व तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हि०प्र० व सचिन ठाकुर पुत्र श्री इन्दर सिंह निवासी गाँव शिल्ली डाकखाना दामकड़ी तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश जिन्हे PIT NDPS Act 1988 के अंतर्गत हिरासत में लेकर 3-3 महीने के लिए जेल में भेजा गया था के विरुध एडवाइजरी बोर्ड द्वारा नशा प्रचलन/तस्करी की गंभीरता को देखते हुए इस सन्दर्भ में कड़ा रुख अपनाते हुए उवेद खान की निवारक हिरासत में 03 व सचिन ठाकुर की 01 महीने की और

बढौतरी करके जिनमे उवेद खान को अब कुल 06 महीने तथा सचिन ठाकुर को कुल 04 महीने तक जेल में रखने के आदेश पारित किये है जो अब उपरोक्त दोनों कुख्यात तस्करों को 6 व 04 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा I