/इनएक्स मीडिया केस में हिमाचल के मुख्य सचिव पर संकट, सेवा विस्तार को हाईकोर्ट में चुनौती

इनएक्स मीडिया केस में हिमाचल के मुख्य सचिव पर संकट, सेवा विस्तार को हाईकोर्ट में चुनौती

शिमला, 25 सितंबर,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो /वर्मा।

हाई-प्रोफाइल इनएक्स मीडिया घोटाला एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रभोध सक्सेना के लिए परेशानी का सबब बन गया है।

राज्य सरकार द्वारा उन्हें दिए गए छह माह के सेवा विस्तार को शिमला निवासी अतुल शर्मा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि सक्सेना पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा लंबित होने के बावजूद उन्हें विस्तार दिया गया, जो नियमों का उल्लंघन है।

मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि सेवा विस्तार का निर्णय मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत था या मंत्रिमंडल की सामूहिक राय। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर तय की गई है।

सक्सेना 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले थे। सेवानिवृत्ति से तीन दिन पहले ही राज्य सरकार ने ‘जनहित’ का हवाला देते हुए उनके कार्यकाल में छह माह का विस्तार किया था। केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर के बाद और विस्तार संभव नहीं है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि सीबीआई की चार्जशीट और अभियोजन स्वीकृति लंबित होने के बावजूद उन्हें विस्तार देना नियमों के विपरीत है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत में विस्तार से संबंधित फाइल भी प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वयं सक्सेना के कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की थी। फिलहाल मुख्यमंत्री ब्रिटेन दौरे पर हैं और 28 सितंबर को लौटेंगे। इस बीच, अदालत ने सेवा नियमों और जनहित की कसौटी पर राज्य सरकार के निर्णय की वैधता पर सवाल उठाए हैं।