/वाई.एल. फार्मा का दवा निर्माण लाइसेंस रद्द

वाई.एल. फार्मा का दवा निर्माण लाइसेंस रद्द

हिमाचल ड्रग्स कंट्रोल प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

शिमला (बद्दी ) 04 नवंबर
हिम नयन न्यूज़ ब्यूरो वर्मा

हिमाचल प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल प्रशासन ने गंभीर अनियमितताओं के चलते एम/एस वाई.एल. फार्मा, गांव काठा, बद्दी का दवा निर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक़ यह कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही जांच के दौरान सामने आए नियमों के उल्लंघन के आधार पर की गई है।

सूत्रों के अनुसार, संबंधित फार्मा कंपनी ने मार्च 2025 में जारी “स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर” के बावजूद कुछ दवाओं का उत्पादन जारी रखा था। इस पर विभाग द्वारा कंपनी को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था, किंतु कंपनी द्वारा दिया गया उत्तर असंतोषजनक पाया गया।

विभाग ने इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए कंपनी को जारी सभी उत्पाद अनुमतियों और निर्माण लाइसेंस को रद्द कर दिया है।

इस बात की पुष्टि करते हुए राज्य औषधि नियंत्रक डॉ. मनीष कपूर ने बताया कि यह कार्रवाई कंपनी द्वारा लगातार नियमों की अवहेलना और नियामक निर्देशों की अनदेखी के कारण की गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि जांच पूरी होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

ड्रग्स कंट्रोल प्रशासन की यह कार्रवाई प्रदेश में दवा निर्माण इकाइयों की गुणवत्ता और अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त और उदाहरणात्मक कदम मानी जा रही है।