शिमला 17 दिसम्बर,
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/ वर्मा
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंचायत सचिवों को जीवन प्रमाण-पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) सत्यापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
इस संबंध में वित्त विभाग (कोषागार, लेखा एवं लॉटरी) द्वारा 26 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी की गई है।
जारी आदेश के अनुसार अब राज्य पेंशनरों के जीवन प्रमाण-पत्र पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किए जा सकेंगे, जिन्हें कोषागार अधिकारियों द्वारा मान्य किया जाएगा।
सभी जिला कोषाधिकारी एवं कोषागार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत सचिवों द्वारा सत्यापित जीवन प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जाएं और इस निर्णय की जानकारी संबंधित सभी पक्षों तक पहुंचाई जाए।
इस निर्णय से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वृद्ध एवं असहाय पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अब प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए दूर-दराज के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
यह आदेश निदेशक, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किया गया है।









