/ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना उपलब्ध कराने के निर्देश

ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना उपलब्ध कराने के निर्देश

सोलन 23 दिसम्बर,
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/कमल चौहान

सोलन के कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, द्वारा विकास खंड अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

यह निर्देश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुपालन में दिए गए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक जारी पत्र के अनुसार, ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना आम जनता की जानकारी एवं आपत्तियां/सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है।

इसके तहत संबंधित विकास खंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जारी अधिसूचना की प्रतियां अपने-अपने क्षेत्र की सभी संबंधित ग्राम पंचायतों में समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से सात दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए जाने हैं। इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है, ताकि आम नागरिकों को इसकी जानकारी मिल सके।

इस संबंध में जिला लोक संपर्क अधिकारी, सोलन को भी निर्देशित किया गया है कि अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, संबंधित ग्राम पंचायत प्रधानों और पंचायत सचिवों को भी इसकी सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला पंचायत अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।