/हिमाचल में ‘Almont-Kid’ सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध ।

हिमाचल में ‘Almont-Kid’ सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध ।

एथिलीन ग्लाइकोल पाए जाने से स्वास्थ्य पर खतरा

नालागढ़ (बद्दी) 9 जनवरी,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/वर्मा

हिमाचल प्रदेश में मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालय, हिमाचल प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘Almont-Kid’ (Levocetirizine Dihydrochloride एवं Montelukast Sodium Syrup) के निर्माण, बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

यह जानकारी राज्य औषधि नियंत्रक डॉ. मनीष कपूर द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर (ईस्ट जोन), कोलकाता से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

रिपोर्ट में बताया गया कि Almont-Kid सिरप के बैच नंबर AL-24002 (निर्माण तिथि: जनवरी 2025, समाप्ति तिथि: दिसंबर 2026), जिसे मिक्स ट्राइडस रेमेडीज, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर (बिहार) द्वारा निर्मित किया गया है, की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती है।

जांच में दवा में एथिलीन ग्लाइकोल (EG) 14.876% मात्रा में पाए जाने की पुष्टि हुई है, जो एक विषैला रसायन है और इसके सेवन से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

इसी को देखते हुए इस दवा को नॉन-स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के सभी दवा विक्रेता, वितरक, चिकित्सक, अस्पताल एवं फार्मेसियां किसी भी परिस्थिति में इस दवा की खरीद-फरोख्त या उपयोग नहीं करेंगे।

यदि राज्य में कहीं भी इस दवा का स्टॉक पाया जाता है, तो उसकी सूचना तुरंत ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को देना अनिवार्य होगा।

राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालय ने सभी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, ड्रग इंस्पेक्टर्स, स्वास्थ्य संस्थानों और केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संघ को आदेश के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को जनहित में इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास उक्त दवा उपलब्ध है, तो उसका उपयोग न करें और संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित करें, ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।