अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई के निर्देश।
नई दिल्ली 21 मार्च,
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/ वर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रूप से जमीन कब्जा करने के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि बिना कानूनी प्रक्रिया किसी को भी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्देश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दिए।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जबरन कब्जा करने वालों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि संपत्ति से जुड़े विवादों को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सुलझाएं।








