सोलन 05 जनवरी
हिम नयन न्यूज /ब्यूरो/कमल चौहान,
हिमाचल सरकार ने निजी स्वाथ्थ्यसंस्थानो के पंजीकरण न करवाने वालो के विरूघ्द कार्यवाही करने की योजना बना ली है । मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियो को इस बारे में कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए है जिस की अनुपालना करते हुूए सोलन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आज आदेश जारी कर दिए है ।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. राजन उप्पल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी निजी स्वास्थ्य संस्थान जो ज़िला के अधिकार क्षेत्र में चल रही है, वे सभी नैदानिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अपने स्वास्थ्य संस्थानों को पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर संस्थान पंजीकृत न पाया गया तो संस्थानों को नियामानुसार जुर्माना किया जा सकता है या कार्यवाही की जा सकती है।
अधिक जानकारी के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01792-224181 पर सम्पर्क कर सकते है।










