चंबा 21 मई,
हिम नयन न्यूज/ ब्यूरो/ वर्मा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राजनीतिक विज्ञापनों का प्रसारण तथा प्रकाशन करने से पूर्व मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति एमसीएमसी से उनका प्रमाणीकरण करवाना अत्यंत अनिवार्य है जिसके बारे में जिला में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के पदाधिकारीयों व उनके प्रतिनिधियों को अवगत करवाया जा चुका है इसके अलावा जिला के केबल ऑपरेटरों को भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए चुके हैं ताकि लोकसभा चुनावों के दौरान किसी भी अप्रमाणित राजनीतिक विज्ञापन का प्रसारण व प्रशासन न हो सके।
यह जानकारी उपायुक्त एवं मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति एमसीएमसी के अध्यक्ष मुकेश रेपसवाल ने दी।
उन्होंने बताया कि एमसीएमसी द्वारा 24 घंटे लोकसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्व प्रमाणीकरण के राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण/प्रकाशन करने अथवा प्रिंट मीडिया में पेड समाचार लगाने वारे निगरानी की जा रही है।
मुकेश रेपसवाल ने बताया कि पूर्व प्रमाणीकरण के लिए जिला स्तर पर एमसीएमसी समिति बनाई गई है जहां से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया तथा बल्क एसएमएस इत्यादि के लिए पूर्ण प्रमाणीकरण प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशन के लिए चुनाव के अंतिम 48 घंटे पहले प्रमाणीकरण अनिवार्य है। प्रमाणीकरण के लिए आवेदक निर्धारित प्रपत्र पर विज्ञापन संबंधी जानकारी ऑडियो, वीडियो फाइल व स्क्रिप्ट की स्वयं द्वारा हस्ताक्षर प्रतिलिपि भेज कर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण के लिए एमसीएमसी के सदस्य सचिव व जिला लोक संपर्क अधिकारी चंबा को आवेदन किया जा सकता है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन को प्रसारित करने के लिए अभी तक जिला में किसी भी दल या उम्मीदवार से अभी तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं किया है उन्होंने सभी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों विभिन्न संगठनों तथा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन करने का आग्रह किया है।