/सोलन पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले हरियाणा पुलिस जवान सहित अन्य तस्कर की संपतिया जब्त।

सोलन पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले हरियाणा पुलिस जवान सहित अन्य तस्कर की संपतिया जब्त।

नशे के कारोबार में लगे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही,बार बार नशे का कारोबार करनेवाले को भेजा जेल।

सोलन 2 जुलाई,
हिम नयन न्यूज/ ब्यूरो/ वर्मा

जिला सोलन पुलिस द्वारा नशे के कारोबार में सलिंप्त आरोपियों द्वारा नशा तस्करी से अर्जित की गई अवैध संम्पतियों की फाइनेंसियल इन्वेस्टीगेशन द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में संलिप्त 02 आरोपियों/सहयोगियों की लगभग 60 लाख रूपए सम्पति जब्त की गई है।

यह जान कारी देते हुए पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि रिनोवेटेड मकान, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, लग्जरी गाड़ी व बैंक अकाउंट्स आदि भी शामिल है ।

उन्होंने बताया कि गत 2अप्रैल को पुलिस थाना सदर सोलन की पुलिस टीम को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि के०एफ०सी० से दोहरी दीवार की तरफ फोरलेन बाईपास की तरफ दो युवक प्रदीप व मोहित घूम रहे है जिसमे से एक युवक प्रदीप ने खाकी वर्दी धारण की है जो उक्त दोनों युवक सोलन शहर में चिटटा / हेरोईन को बेचने की फिराक में है।

उन्होंने बताया कि इस सूचना पर पुलिस थाना सदर सोलन की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उक्त दोनों युवकों, जिनके नाम प्रदीप कुमार पुत्र श्री मागे राम निवासी तह0 कलायत जिला कैथल हरियाणा उम्र 40 वर्ष व मोहित पुत्र श्री सुशील कुमार निवासी डा०खा व तह० कलायत जिला कैथल हरियाणा उम्र 21 वर्ष है को काबू करके कुल 157 ग्राम चिट्टा / हेरोईन सहित गिरफतार किया गया था।

जाँच के दौरान पाया गया कि गिरफतार आरोपियों में से एक आरोपी प्रदीप कुमार हरियाणा पुलिस का कर्मचारी है जो कैथल जिला में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है तथा वे लोग चिटटा बेचने के लिये हरियाणा से हिमाचल आये थे जो यह चिट्टा बेचने के लिये शिमला जिला के नारकण्डा गये हुए थे परन्तु वहां पर पुलिस टीम द्वारा सुचना मिलने पर इन दोनों को गिरफतार कर लिया गया था I आरोपी पुलिसकर्मी काफ़ी समय से चिट्टा तस्करी में संलिप्त है और यह हिमाचल में ज्यादातर शिमला जिला में ही चिट्टा सप्लाई करता था जब भी वह चिट्टा की सप्लाई करता था तो वर्दी पहन लेता था जिससे कि स्थानीय पुलिस भ्रमित होकर उसको न पकड़ पाए ।

इस अभियोग की आगामी जाँच की गई तथा इस चिट्टा की खेप के सप्लायर आरोपी के बारे में पता लगाया गया जो भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों के अन्वेषण के दौरान पाया गया कि गिरफतार आरोपियों के साथ उक्त मामले का सप्लायर आरोपी में जो हरियाणा का रहने वाला है जिस पर पुलिस थाना सदर सोलन की टीम द्वारा संलिप्त आरोपी सोनू पुत्र स्व0 श्री वेदपाल निवासी गाँव व डा० कलयात तह० कलायत जिला कैथल हरियाणा उम्र 30 वर्ष को सोलन पुलिस की टीम द्वारा भिवानी हरियाणा में दबिश देकर गिरफतार किया गया।

आरोपी के क़ब्ज़े से इसकी टाटा नेक्सॉन गाड़ी भी जब्त की गई । उक्त आरोपी हरियाणा में चिट्टे का एक बहुत बड़ा सप्लायर है जो दिल्ली ,हरियाणा, चंडीगढ़,पंजाब और हिमाचल राज्यों में चिट्टे की सप्लाई कर रहा था जिसके विरुद्ध पुलिस थाना कलायत हरियाणा में चिटटा/हेरोईन की एक मामला दर्ज है जिसमें उक्त आरोपी के कब्जा से 24 ग्राम हेरोईन ब्रामद की गई थी ।

इस अभियोग में एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत फाइनेशियल इन्वेस्टीगेशन अमल में लायी गई जिसके दौरना पाया गया की इस अभियोग के मुख्य किंग पिन/सरगना सोनू पुत्र स्व0 श्री वेदपाल निवासी गाँव व डा० कलयात तह० कलायत जिला कैथल हरियाणा उम्र 30 वर्ष ने चिट्टा/हेरोइन की तस्करी की कमाईसे अपने व अपनी माता के नाम पर मकान, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, गाड़ी व नकदी अर्जित की है i अन्वेषण के दौरान पाया गया है की आरोपी सोनू ने अपने गाँव कलायत में रिहायशी मकान का नवीनीकरण करवाया तथा अपनी माता के नाम पर 02 प्लाट ख़रीदे तथा भारतीय जीवन बिमा की 02 पोलिसी बनाई i आरोपी सोनू ने एक लग्जरी वाहन टाटा नेक्सों खरीदी व डाकघर में खाता खोलकर पैसा जमा करवाया I

आरोपी सोनू ने यह सम्पति नशे के अवैध कारोबार की कमाई से अर्जित की है जिसकी कुल कीमत करीब 60 लाख रुपये है I आरोपी सोनू के पास कोई आय का साधन नहीं है और उसके बावजूद इसने इतनी संपत्ति अर्जित की और बड़े आलीशान तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा था जो इसकी आर्थिक स्थिति से बिल्कुल मेल नहीं खाती जिस पर इसकी सारी चाल और अचल संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं ।

इसके अतिरिक्त जिला सोलन पुलिस द्वारा नशा तस्करों की सम्पत्ति की जब्ती (Seizing and Freezing) की प्रक्रिया वर्ष 2024 से ही जारी है जो जिला पुलिस द्वारा पिछले दस महीनों में अभी तक 09 मामलों में 30 आरोपियों/सहयोगियों की 8.50 करोड़ रूपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है इनमें से एक अभियोग जिसमें क़रीब 37 किलो हाई क्वालिटी चरस थी, जबकि 07 मामले चिट्टा तस्क़री के थे जिनमे बाहरी राज्यों पंजाब व हरियाणा में सक्रीय सप्लायरों द्वारा सोलन जिला में चिट्टा की आपूर्ति की जा रही थी i इनमें इनके आलीशान होटल, प्लॉट्स, लक्ज़री गाड़ियाँ ,कैश डिपॉजिट्स ,फिक्स्ड डिपॉजिट्स आदि शामिल हैं। जिनमे ज्यादातर संपत्तियां बाहरी राज्यों में जब्त की गई हैं ।

इसके ईलावा गत 02 वर्षों में जिला सोलन पुलिस द्वारा नशे के खात्मे के लिए चलाए जा रहे कोम्प्रेहेंसिवे अभियान के अंतर्गत नशा तस्करी के सभी पहलुओं पर सख्त कार्रवाई की गई है जिसमे मादक पदार्थों के ख़ात्मे के लिए इनकी सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरफ़ प्रभावी कार्यवाही करते हुए जिला में नशा तस्करी करने वाले नशा तस्करों के विरुध मादक पदार्थ अधनियम के तहत 189 मामले पंजीकृत किये गए है जिनमे 403 आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया है I

इन मामलों में Backward/Forward Linkages के संदर्भ में भी अन्वेषण करते हुये नशा की सप्लाई करने वाले बाहरी राज्यों के 136 से ज़्यादा आरोपियों को पिछले 02 वर्षो में गिरफ्तार किया गया, इन 136 आरोपियों में से चिट्टे/नशे के 130 बड़े सप्लायर हैं, जिनको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा,चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से गिरफ्तार किया गया है । इनमें 9 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं जिनको दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया था I

इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाये जा रहे चिट्टा तस्करी के 57 बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्को को डिस्मेंटल कर दिया गया है जिससे हज़ारों युवाओं को चिट्टा की आपूर्ति रोकने में जिला पुलिस कामयाब रही है ।
इसके ईलावा जिला सोलन पुलिस ने कुख्यात नशा तस्करों जो बार बार मुकदमे दर्ज होने पर भी जमानत पर बाहर आकर नशा तस्करी में संलिप्त हो रहे हैं, पर नकेल कसते हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत की कार्यवाही भी की गई है। जिसका मकसद मादक पदार्थ तस्करी करने वाले आदतन अपराधियों को पुनः अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकना है जिसके लिए जिला पुलिस द्वारा PIT NDPS Act 1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs & Psychotropic Substances) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे आरोपियों को निवारक हिरासत में रखने की कार्यवाही की जा रही है जो इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार/सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार इस अधिनियम के अंतर्गत निवारणात्मक कार्यवाही करते हुए 06 आदतन अपराधियों को धारा 3(1) PIT NDPS Act 1988 के अंतर्गत हिरासत में लेकर पाँच आरोपियों को 3 महीने जबकि एक आरोपी को 6 महीने के लिए जेल में भेजा गया है जो अभी जेल में है I