नालागढ़ 22 अगस्त,
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/ वर्मा
सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल क्षेत्र में स्थपित उद्योगिक इकाइयों द्वारा भूजल नियमों का उलन्धन करने पर जल शक्ति मंडल नालागढ़ द्वारा भारत स्पिरिट प्राइवेट लिमिटिड, अदुवाल महादेव नालागढ़ स्थित उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए हिमाचल प्रदेश भूजल (विनियमन एवं विकास और प्रबंधन नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2022 तथा केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के दिशा निर्देश दिनाक 24 सितम्बर 2020 के प्रावधानों की अवहेलना करने पर जुर्माना लगाया गया है।

यह जानकारी देते हुए जल शक्ति मंडल नालागढ़ के अधिशाषी अभियंता ने बताया कि जल शक्ति विभाग की तकनीकी समिति द्वारा किए गए संयुक्त निरिक्षण में पाया गया कि उद्योग ने भूजल उपयोग की अनुमति शर्तों का पालन नहीं किया है, व उद्योग द्वारा वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण न होना, टेलीमेट्री युक्त डिजिटल फ्लो मीटर न लगाना, रॉयल्टी भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत न करना, जल बचत प्रोद्योगिकी का आभाव, पीजोमीटर / डी डब्ल्यू एल आर का न लगाना तथा वार्षिक जल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत न करना, इन उल्लघनों को ध्यान में रखते हुए उद्योग पर दो लाख रूपये का अधिनियम की धारा 14(2) के अंतर्गत लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि उद्योग को निर्देश दिए गए है कि वह निर्धारित अवधि के भीतर यह जुर्माना हिमाचल प्रदेश ग्राउंड वाटर अधौरटी युक्त सदस्य सचिव (पी. एंड आई ॥), जल शक्ति विभाग, शिमला में जमा करवाए।

विभाग ने दोहराया है कि भूजल सबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है और सतत जल प्रबंधन मुनिश्चित करने हेतु उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।