प्रधान की छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश बताया।
नालागढ़ 18 सितंबर,
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो /वर्मा
शिमला डिवीजनल कमिश्नर संदीप कदम (I.A.S.) की अदालत ने उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा गत दिनों भटोली कलां पंचायत की पंचायत प्रधान के निलंबन आदेश 30 अगस्त 2025 को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है।

न्यायालय ने इन आदेशों को राजनीति से प्रेरित बताया।
याद रहे कि मामले में अपीलकर्ता पर यह आरोप था कि उनका पति पंचायत में आता है और प्रधान के कार्य में हस्तक्षेप करता है और अपील करता ने पति का सरनेम प्रयोग किया है।

न्यायालय ने अपने आदेश में बताया कि पंचायत में आना सभी का अधिकार है और पंचायत में आने से ही काम में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता ।
सरकारी पक्ष ने उन पर पति के उपनाम प्रयोग करके, की गई अपील को खारिज करने के आग्रह के लिए दिए गए कारण को भी गलत पाया ।
न्यायालय ने आदेश में कहा कि उन्होंने पति का उपनाम अपनाने और नाम परिवर्तन की औपचारिकताएँ पूरी नहीं कीं है लेकिनअदालत ने माना कि विवाह उपरांत पत्नी अपने पति का सरनेम उपयोग कर सकती है और अपीलकर्ता द्वारा अब सभी औपचारिकताएँ पूरी की जा चुकी हैं।

इस प्रक्रिया में कोई गैर-कानूनी कार्य नहीं पाया गया है जिस से अगामी चुनाव में भाग लेने रोका जा सके।

जाँच रिपोर्ट में यह आंशिक रूप से सामने आया कि प्रधान का पति पंचायत कार्यालय आता है। हालांकि, सभी वार्ड सदस्यों ने प्रधान के पक्ष में बयान दिए।इस पृष्ठभूमि में अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर प्रधान को निलंबित करना उचित नहीं है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि निलंबन आदेश से प्रधान की छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है, जबकि पंचायत चुनाव निकट हैं।
इसलिए, निलंबन आदेश को अगली सुनवाई 25 सितंबर 2025 तक स्थगित किया जाता है।