सोलन(धर्मपुर) 05 नवंबर
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो/ वर्मा
सोलन जिले की धर्मपुर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (E.C. Act) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन वाहनों से 130 अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए जाने का दावा किया गया हैं।
यह कार्रवाई खाद्य एवं आपूर्ति विभाग धर्मपुर के निरीक्षक धर्मेश शर्मा की शिकायत पर की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत दिवस 04 नवंबर को एक गुप्त सूचना के आधार पर निरीक्षक धर्मेश शर्मा ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 (जाबली क्षेत्र) में तीन वाहनों — HP-64-9663, HR-68N-3934 और एक अप्लाइड फॉर वाहन — की जांच की।
जांच के दौरान इन वाहनों में बिना अनुमति परिवहन किए जा रहे कुल 130 गैस सिलेंडर बरामद हुए।
वाहन चालकों से जब वैध दस्तावेज या बिल प्रस्तुत करने को कहा गया तो वे कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके। इस पर थाना धर्मपुर में मामला FIR नं. 182/2025, दिनांक 04-11-2025, धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज किया गया।
पुलिस ने तीनों वाहनों को जब्त कर लिया है, जबकि बरामद सिलेंडर शिकायतकर्ता अधिकारी धर्मेश शर्मा के सुपुर्द किए गए हैं।
गिरफ्त में आए वाहन चालक:
१)यशपाल गुज्जर, पुत्र श्री जरनैल सिंह, निवासी गांव टेगरा, तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा), आयु 24 वर्ष।
२) गुरजट, पुत्र श्री कर्मवीर, निवासी गांव व डाकखाना लालडू, तहसील डेराबस्सी, जिला एस.ए.एस. नगर मोहाली (पंजाब), आयु 22 वर्ष।
३) नरेन्द्र देव, पुत्र श्री गोपाल, निवासी गांव लानशा, डाकघर जाबली, तहसील कसौली, जिला सोलन (हि.प्र.), आयु 55 वर्ष के रहने वाले है ।
पुलिस ने तीनों चालकों को धारा 35(3) BNSS के तहत पाबंद किया है।
प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि उक्त चालक बाहरी राज्यों से अवैध रूप से गैस सिलेंडर लाकर हिमाचल प्रदेश में बेचने का कार्य करते थे।
पुलिस ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है और इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है।









