/दो मास तक बी.बी.एन. में रात में खनन गतिविधियों पर रोक

दो मास तक बी.बी.एन. में रात में खनन गतिविधियों पर रोक

डी.सी. सोलन ने जारी किए आदेश ।

सोलन 23 दिसम्बर
हिम नयन न्यूज़ ब्यूरो कमल।चौहान

सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बी.बी.एन.) में अब रात को खनन संबंधी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है ।

जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने एस.पी. बद्दी, एस.डी.एम. बद्दी व नालागढ़ की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक जारी आदेशों के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी ने बी.बी.एन. क्षेत्र के तहत बरोटीवाला, बद्दी, मानपुरा और नालागढ़ पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों में रात्रिकाल (शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक) के दौरान खनन संबंधी सभी गतिविधियां, जिनमें खनन, खनन सामग्री का परिवहन और उससे संबंधित वाहनों की आवाजाही शामिल है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक उपाय के रूप में निषिद्ध रहेंगी।

यह आदेश केवल रात्रिकाल तक सीमित है और इसे दिनकाल के दौरान खनन पर सामान्य निषेध नहीं माना जाएगा, बशर्ते है कि लागू अनुमतियों और नियमों का अनुपालन किया जाए।

यह आदेश दो महीने की अवधि तक लागू रहेंगे, जब तक कि स्थिति की समीक्षा के बाद इसे पहले ही वापस नहीं ले लिया जाता या संशोधित नहीं कर दिया जाता।

यह आदेश बद्दी और नालागढ़ एस.डी. एम. द्वारा भेजी गई रिपोर्ट जिसमें बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बी.बी.एन.) क्षेत्र में अवैध खनन और खनन सामग्री के अनधिकृत परिवहन की लगातार समस्या बनी हुई है, विशेषकर रात के समय बताई गई है।

एस.डी.एम. द्वारा रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया कि अवैध खनन गतिविधियों के दौरान कई बार आधिकारिक कार्रवाई का विरोध हुआ है और कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न की गई है, जिससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हुई है और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है।

उपयुक्त द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक बद्दी पुलिस जिला के पुलिस अधीक्षक, नालागढ़ और बद्दी के एस.डी.एम. यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश का प्रभावी ढंग से पालन हो और जन शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।