/कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को दिया धोखा – हर्ष महाजन

कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को दिया धोखा – हर्ष महाजन

शिमला 16 मार्च,
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो /नयना वर्मा

भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के बारे में विस्तृत चर्चा भी की गई।

मिली जानकारी के मुताबिक इस मौके पर हमाजन ने कहा कि हिमाचल में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में इस बार प्रदेश के 17 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की जीत की चाबी महिलाओं के हाथ में रहेगी और वर्तमान कांग्रेस सरकार ने हिमाचल की महिलाओं को ही धोखा दे दिया।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं ने प्रत्येक महिला को 1500 रु प्रतिमाह देने का वादा किया था वह अभी तक पूरा तो हुआ है नहीं पर जिस प्रकार की नोटिफिकेशन इस सरकार ने निकाली है उसे स्पष्ट दिखता है कि हिमाचल प्रदेश की 22 लाख महिलाओं को यह राशि प्राप्त नहीं होने वाली है।

उन्होंने कहा कि एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में महिला शक्ति फार्म भरेगी और उसके उपरांत शायद उन्हें एक आधी किस्त मिले उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा।

हर्ष महाजन ने कहा कि यह घोषणा केवल चुनावी स्टंट है।
उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के आठ, मंडी के छह, कांगड़ा के दो और शिमला संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। प्रदेश के 11 ऐसे विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से मात्र 50 से 500 तक ही अधिक है। चारों संसदीय क्षेत्रों में 17-17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के कुल मतदाताओं की बात करें तो राज्य में इनकी संख्या 5568171 है। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 2755160 है और पुरुष मतदाता 2812976 हैं।

उन्होंने कहा की नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि प्रदेश में इन परिवार की श्रेणियों के सदस्य होने पर यह लाभ नहीं मिलेगा । परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता के परिवार वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। पति, व्यस्क-अव्यस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री जो प्रार्थी के साथ परिवार रजिस्टर व राशन कार्ड में 31 मार्च 2023 तक दर्ज होने वाले परिवार की परिधि में आएंगे उन्हें ही पात्र माना जाएगा ।


उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रश्न किया कि मुख्यमंत्री बताए कि यह महिलाओं के साथ किस प्रकार का मजाक है।