/आर्थिक तंगी के चलते एसआरटी व पीजीटी के भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च

आर्थिक तंगी के चलते एसआरटी व पीजीटी के भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च

भुगतान न करने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा ऐसे वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।

सोलन 07 मार्च,
हिम नयन न्यूज /ब्यूरो /वर्मा

हिमाचल सरकार के आर्थिक तंगी के चलते सरकार ने विशेष सड़क कर ;एसआरटीद्ध तथा यात्री व माल कर ;पीजीटीद्ध का भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 मार्चए 2025 निर्धारित कर दी है ।

यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन सुरेन्द्र ठाकुर ने दी। उन्होंने अभी तक उक्त कर न जमा करवाने वाले वाहन मालिकों से आग्रह किया कि वह 31 मार्च, 2025 तक कर जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विशेष सड़क एवं यात्री व माल कर जमा करवाने के लिए 17 फरवरी, 2025 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इस अधिसूचना के अनुसार कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 तक निर्धारित की गई है। इसके उपरांत कर जमा करवाने के लिए कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

सुरेन्द्र ठाकुर ने कहा कि अभी तक विशेष सड़क एवं यात्री व माल कर जमा न करवाने वाले वाहन मालिक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन के कार्यालय में 10 प्रतिशत पेनल्टी की दर से भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान न करने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा ऐसे वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।