सोलन जिला पंचायत समितियों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति आदेश जारीसोलन, 03 जून ,हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/वर्मा उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 79 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की विभिन्न पंचायत समितियों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए हैं।जारी आदेशों के अनुसार, उपमण्डलाधिकारी सोलन को पंचायत समिति सोलन, उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट को पंचायत समिति कण्डाघाट, उपमण्डलाधिकारी कसौली को पंचायत समिति धर्मपुर, उपमण्डलाधिकारी अर्की को पंचायत समिति कुनिहार, उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ को पंचायत समिति नालागढ़ तथा उपमण्डलाधिकारी बद्दी को पंचायत समिति पट्टा के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।आदेशों के तहत नियुक्त पीठासीन अधिकारी संबंधित पंचायत समितियों के नव-निर्वाचित सदस्यों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 127 के अंतर्गत निर्धारित अनुसूची-‘ट’ के अनुसार शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही वे संबंधित पंचायत समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से नियमानुसार संपन्न करवाएंगे।उपायुक्त द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण प्रक्रिया 07 जून 2026 या उससे पहले पूर्ण कर ली जाए। शपथ प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के प्रावधानों के अनुरूप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे।यह आदेश जिला सोलन की पंचायत समितियों में नई निर्वाचित संस्थाओं के गठन और संचालन की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं विधिसम्मत ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।