शिमला, 17 अगस्त,
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो /वर्मा।
पुलिस थाना कोटखाई, जिला शिमला में दर्ज SC/ST Act के एक मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश, शिमला की अदालत ने आरोपी सुमन चंद शर्मा को दोषसिद्ध करते हुए 6 माह के साधारण कारावास तथा ₹5,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, अभियोग संख्या 18/2023 दिनांक 10 मार्च 2023 को धारा 3(1)(s) तथा 3(1)(za)(c) SC/ST Act के तहत दर्ज किया गया था।

मामले की जांच शिमला पुलिस द्वारा प्रभावी एवं निष्पक्ष तरीके से की गई तथा अभियोजन विभाग ने न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों की प्रभावी पैरवी की।
इसके परिणामस्वरूप अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।
SC/ST Act सहित किसी भी कानून का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है।
जाति के आधार पर अपमान, भेदभाव या उत्पीड़न की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस या संबंधित सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
वहीं, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने से भी बचना चाहिए। कानून का सम्मान, जागरूकता और निष्पक्ष प्रक्रिया ही न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है।










