/एनडीपीएस मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

एनडीपीएस मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

शिमला 23 अगस्त,
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/वर्मा

नशे के अवैध कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस की कार्रवाई के तहत ठियोग थाना में दर्ज एनडीपीएस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

पुलिस थाना ठियोग में अभियोग संख्या 112/2020, दिनांक 23 जुलाई 2020 को धारा 18 व 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मामले में आरोपी जीत सिंह पुत्र दीवान सिंह, निवासी ठियोग, जिला शिमला, उम्र 27 वर्ष को माननीय एल्डी. एडीजे (सीबीआई), शिमला की अदालत ने दोषी करार दिया।

पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से 120 टैबलेट ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड 100 मिलीग्राम तथा 79 ग्राम अफीम बरामद की गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में अभियोग चलाया।

अदालत ने आरोपी को धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने तथा धारा 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया है।

अभियोजन पक्ष की प्रभावी और सशक्त पैरवी के चलते आरोपी को दोषसिद्ध करवाया गया। शिमला पुलिस ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

एनडीपीएस मामलों में वैज्ञानिक एवं पेशेवर जांच, साक्ष्यों के प्रभावी संकलन और न्यायालय में मजबूत पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस निरंतर प्रयासरत है।