शिमला (रामपुर बुशहर)23 सितम्बर,
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो /वर्मा।
चिट्टा तस्करी के मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश-II, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस थाना रामपुर में दर्ज FIR संख्या 61/2022, दिनांक 14 मई 2022, के तहत धारा 21 व 29 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने 7.19 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की थी।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद 22 सितंबर 2026 को आरोपी रितिज शर्मा उर्फ रितिक (24 वर्ष), निवासी ननखड़ी, जिला शिमला तथा प्रांशुल (26 वर्ष), निवासी ननखड़ी, जिला शिमला को दोषी करार देते हुए दोनों को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों दोषियों को अतिरिक्त दो-दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी से जुड़े मामलों में प्रभावी अन्वेषण, साक्ष्यों के आधार पर मजबूत पैरवी और न्यायालय के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है।








