सोलन 1 फरवरी
हिम नयन न्यूज/ब्यूरो / कमल चैहान
श्रम अधिकारी सोलन पृथ्वी सिंह वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम क्षेत्र सोलनए नगर परिषद परवाणुए नगर पंचायत कण्डाघाटए अर्की व अधिसूचित क्षेत्र कुनिहारए दाड़लाघाटए छावनी क्षेत्र सुबाथुए कसोली व डगशाई में स्थित सभी दुकानोंए वाणिज्य सस्थांनोंए होटल एंव रेस्टोरेंट के मालिकांे सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियमए 1969 व नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार दुकानो को खोलने का समय सुबह 9ः00 बजे व बंद करने का समय रात्री 8ः00 बजे का है तथा बंद करने का दिन रविवार तथा छावनी क्षेत्र सुबाथुए कसौली व डगशाई के लिए सोमवार है।
उन्होंने कहा कि हेयर ड्रेसरए ब्यूटी पार्लरए मटनए चिकन व मछली की दुकानों के लिए बंद करने का दिन मंगलवार रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन दुकानो व अन्य संस्थानों जैसे होटल एवं रेस्टोरेंट आदिए अंडे की दुकानए दुग्ध उत्पादए बै्रडए मिठाईए ताजे फलए फूल एवं सब्जियांए दवा व शल्य चिकित्साए आटो रिपेयर आदि के संस्थानों व दुकानों के लिए खोलने व बंद करने का समय तथा बंद करने का दिन नहीं होगा जबकि इन दुकानो व संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को काम करने के घण्टे व साप्ताहिक अवकाश कानून्न देय होगा।
श्रम अधिकारी ने बताया कि इन प्रावधानों का कुछ दुकानों व शाॅपिंग माॅल मालिकों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों की उल्लंघना है।
उन्होंने कहा कि सभी दुकानए मॉल एवं वाणिज्य संस्थान के मालिक अधिनियम के प्रावधानों का नियम अनुसार पालन करें व जिन संस्थान मालिको द्वारा अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कर्मचारी रखा है वह उन्हें कानुन्न सभी प्रकार की सुविधाएं और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनए साप्ताहिक अवकाशए आकस्मिक अवकाशए बिमारी अवकाश व अर्जित अवकाश का नियमानुसार भुगतान करें।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए श्रम निरीक्षक परवाणु ;मोबाईल न0 98176.25183द्धए श्रम निरीक्षक सोलन ;मोबाईल न0 82197.91149द्ध व श्रम अधिकारी सोलन जाॅन सोलन दूरभाष न0 01792.227076 पर सीधा संपर्क किया जा सकता है।










