/शिमला पुलिस द्वारा आरोपियों को बीएनएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी।

शिमला पुलिस द्वारा आरोपियों को बीएनएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी।

शिमला, 18 मार्च,
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो/ वर्मा

हिमाचल की राजधानी शिमला में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस ने विभिन्न मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी कर उन्हें शर्तों पर पाबंद किया है।

पुलिस थाना कोटखाई में दर्ज अभियोग संख्या 28/2026 (दिनांक 15 मार्च 2026) के तहत दंगा और झगड़ा-फसाद के आरोप में दो युवकों—कर्मा (18 वर्ष) निवासी रामपुर क्षेत्र तथा नयन (18 वर्ष) निवासी बिलासपुर—के विरुद्ध कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों को नोटिस जारी कर भविष्य में शांति बनाए रखने की शर्तों के साथ पाबंद किया गया।

वहीं, पुलिस थाना कुपवी में दर्ज अभियोग संख्या 10/2026 (दिनांक 10 मार्च 2026) में रैश ड्राइविंग के कारण चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी हरि लाल (31 वर्ष) निवासी कुपवी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। आरोपी को BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी कर शर्तों पर पाबंद किया गया और विधि अनुसार रिहा किया गया।

शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।