चम्बा 25 अप्रैल,
हिम नयन न्यूज /ब्यूरो /वर्मा
जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने आम जनता की सुविधा एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद डलहौजी क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि उप.मंडल दंडाधिकारी डलहौजी द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में यातायात प्रबंधन योजना के लिए सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार.विमर्श के उपरांत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए की गई अनुशंसाओं के आधार पर यह आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बस स्टैंडदृसुभाष चौकदृगांधी चौक मार्ग ;सुभाष सड़क होकरद्ध से बस स्टैंड ;जीएनपीएस स्कूल रोड होकरद्ध सभी वाहनों ;दो पहिया को छोड़करद्ध के लिए एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू रहेगी।
भारी वाहनोंए टूरिस्ट एवं शैक्षणिक टूर बसों के प्रवेश एवं निकास का समय सुबह 10रू30 से दोपहर 2 बजे तथा शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक निर्धारित किया गया है।
सुभाष चौक ;एंट्रीद्ध.कोर्ट रोड.पोट्रेइन रोड.सुभाष चौक ;एग्जिटद्ध से सभी गाड़ियों ;एम्बुलेंसए टू व्हीलरए एडमिनिस्ट्रेटिव गाड़ी और इमरजेंसी में प्रेस की गाड़ियों को छोड़करद्ध के लिए वन वे ट्रैफिक रहेगा।
सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी की स्कूल बसोंध्गाड़ियों को सुबह 8रू05 से 8रू20 के बीच ;स्कूल सेशन के दौरान सुभाष चौक से स्कूल के लिए सीधा रूटद्ध और दोपहर 3रू40 से 3रू50 च्ड के बीच ;स्कूल सेशन के दौरान स्कूल से बस स्टैंड डलहौजी के लिए सुभाष चौक के रास्ते सीधा रूटद्ध चलने की इजाज़त होगी। गुरु नानक पब्लिक स्कूलए डलहौज़ी की स्कूल बसोंध्वाहनों को सुबह 8रू50 बजे से 9-10 बजे के बीच ;स्कूल सत्र के दौरानए डलहौज़ी बस स्टैंड से स्कूल तक के सीधे मार्ग परद्ध चलने की अनुमति होगी।
गरम सड़क पर दोपहर 3रू30 बजे से शाम 5 बजे के बीच किसी भी प्रकार के वाहन के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इस समय के अलावाए केवल गरम सड़क के किनारे रहने वाले स्थानीय निवासियों के वाहनों तथा गरम सड़क पर स्थित होटलों में आने वाले पर्यटकों के वाहनों को ही आवागमन की अनुमति होगी।
जीपीओ से लेकर गरम सड़क ;भंडारी पैलेस के पासद्ध पर बनी नगर परिषद डलहौज़ी पार्किंग तक मॉल रोड पर सभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
वाहनों की पार्किंग केवल निर्धारित क्षेत्रों ;पीली रेखा से चिह्नितद्ध में ही अनुमत होगीए जो ठंडी सड़कए पोट्रेइन रोडए मॉल रोडए एमईएस रोडए सुभाष बाउली और जंद्रिघाट रोड के किनारे स्थित हैं।
खज्जियार रोड पर जीपीओ से होटल मोहन पैलेस तकए पंचपुल्ला रोड पर जीपीओ से किंग होटल तकए सीबी रोड पर जीपीओ से सुभाष टेलर तकए ठंडी सड़क पर जीपीओ से अमित गिफ्ट सेंटर तक और बस स्टैंड से सुभाष चौक रोड तक श्नो पार्किंग ज़ोनश् रहेगा।
भारी वाहनों को बस स्टैंड से जीपीओ ;चर्च बैलून रोडद्धए जीपीओ से धूप घड़ी और ठंडी सड़क पर पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी समयए टैक्सी यूनियनों की केवल दो टैक्सियों को ही बस स्टैंडए सुभाष चौक और जीपीओ डलहौज़ी पर पार्क करने की अनुमति होगी। सड़क पर निर्माण सामग्री डालने(डंप करने) की अनुमति नहीं होगी। निर्माण सामग्री को केवल रात 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीचए निर्धारित स्थानों पर ही उतारा जा सकता है।-
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के वाहन, कानून.व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के वाहनए ड्यूटी पर तैनात झंडा लगे वाहन और किसी भी अन्य आपातकालीन वाहन को छोड़कर, किसी भी अन्य वाहन की गतिए अनुमत सड़कों पर चलते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। इन नियमों से ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेटों के वाहनों, कानून.व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियोंए आपातकालीन वाहनों और ड्यूटी पर तैनात नगर परिषद के वाहनों को छूट प्रदान की गई है।
यह सभी नियम 25 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे और पूरे वर्ष लागू रहेंगे।








