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रेलवे कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी राहत, अस्पतालों में प्रदर्शित होगी सूची

नई दिल्ली, 18 सितंबर,
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/वर्मा।

रेलवे कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को रेफरल उपचार की सुविधा लेने में अब अधिक सहूलियत मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे एवं प्रोडक्शन यूनिट्स को रेलवे अस्पतालों और हेल्थ यूनिट्स में पैनल में शामिल स्वास्थ्य संस्थानों (Empanelled Health Care Organizations-HCOs) की अद्यतन सूची प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।

रेलवे बोर्ड द्वारा 31 अगस्त 2026 को जारी पत्र के अनुसार, रेलवे अस्पतालों में आने वाले कई लाभार्थियों को यह जानकारी नहीं होती कि संबंधित रेलवे के साथ कौन-कौन से निजी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थान रेफरल उपचार के लिए पैनल में शामिल हैं। इस कारण मरीजों और उनके तीमारदारों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि सभी रेलवे अस्पतालों एवं हेल्थ यूनिट्स में पैनल में शामिल स्वास्थ्य संस्थानों की सूची प्रमुख और आसानी से दिखाई देने वाले स्थानों पर लगाई जाए। सूची में संबंधित संस्थान की विशेषता, पैनल की वैधता अवधि, पता और संपर्क विवरण भी उपलब्ध कराया जाए।

इसके अलावा, जोन और डिवीजन की वेबसाइट पर उपलब्ध पैनल में शामिल स्वास्थ्य संस्थानों की जानकारी को भी वैधता अवधि के उल्लेख के साथ नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी स्वास्थ्य संस्थान के पैनल में शामिल होने, हटाए जाने, निलंबित किए जाने या उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार के बदलाव की स्थिति में सूची को तुरंत संशोधित किया जाए, ताकि रेलवे लाभार्थियों को सही और वर्तमान जानकारी उपलब्ध हो सके।

रेलवे बोर्ड के निदेशक स्वास्थ्य (नीति एवं परियोजना) डॉ. आशुतोष गर्ग द्वारा जारी इस पत्र की प्रतिलिपि सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशकों (PCMD) तथा सभी प्रोडक्शन यूनिट्स के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (PCMO) को भी भेजी गई है।