/चरस तस्करी के दो दोषियों को 8-8 साल का कठोर कारावास, 80-80 हजार रुपये जुर्माना

चरस तस्करी के दो दोषियों को 8-8 साल का कठोर कारावास, 80-80 हजार रुपये जुर्माना

कुमारसैन में 803 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में अदालत का फैसला,

शिमला 9 नवंबर,
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/ वर्मा

नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के तहत दर्ज एक मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश, किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 8-8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 80-80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस थाना कुमारसैन में दर्ज अभियोग संख्या 21/2022, दिनांक 30 मार्च 2022 के अनुसार, धारा 20 और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में सुनील चौहान (24 वर्ष) और सोनू (29 वर्ष), दोनों निवासी जिला कुल्लू, के कब्जे से कुल 803 ग्राम चरस बरामद की गई थी।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 8 अक्टूबर 2026 को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत के आदेशानुसार, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार, मामले में प्रभावी अन्वेषण के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध कर सजा दिलाने में सफलता मिली।

शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के मामलों में प्रभावी जांच और न्यायालय में मजबूत पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाना तथा समाज को नशे के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखना प्राथमिकता है।