सोलन, 29 मई ,
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/वर्मा
सोलन की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म एवं अन्य अपराधों के मामले में आरोपी मनीष कुमार निवासी गांव सैंडोली, डाकघर हरिपुर सैंडोली, तहसील एवं जिला सोलन को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पृथ्वी सिंह नेगी के अनुसार, यह मामला लगभग चार वर्ष पुराना है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की थीं।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 23 गवाह अदालत में पेश किए। पीड़िता की सहायता के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत विक्टिम विटनेस सपोर्ट ऑफिसर भी नियुक्त किया गया था।
अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।
अदालत द्वारा आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 4 वर्ष, धारा 354-बी के तहत 3 वर्ष, धारा 473 के तहत 2 वर्ष तथा धारा 506 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक धारा में ₹10,000 जुर्माना लगाया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत 2 माह के साधारण कारावास तथा धारा 192 के तहत ₹1,000 जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि यह फैसला नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को दर्शाता है तथा ऐसे अपराधों के प्रति सख्त संदेश देता है।







