/5.5 किलो अफीम डोडा/पोस्त मामले में मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

5.5 किलो अफीम डोडा/पोस्त मामले में मुख्य सप्लायर गिरफ्तार


बैकवर्ड लिंक के आधार पर कुल्लू से दबोचा आरोपी, 16 सितंबर तक पुलिस रिमांड

शिमला (रामपुर ) 15 सितंबर
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा।

नशे के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस के विशेष अभियान के तहत कुमारसैन थाना में दर्ज एनडीपीएस मामले में पुलिस ने मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बहादुर सिंह उर्फ रिंकू (36) पुत्र गोपी चंद, निवासी आनी, जिला कुल्लू के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, 30 जुलाई 2026 को Detection Team Sub-Division Rampur ने सैंज-लूहरी मार्ग पर एक वाहन की तलाशी के दौरान करीब 5.5 किलोग्राम अफीम डोडा/पोस्त (Poppy Straw) बरामद किया था।

इस मामले में वाहन चालक पिंकू राम (41) निवासी कुमारसैन को गिरफ्तार कर थाना कुमारसैन में अभियोग संख्या 57/2026, धारा 15 व 29 NDPS Act के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नशीले पदार्थ की बैकवर्ड लिंक खंगाली। जांच में सामने आया कि पिंकू राम ने यह खेप बहादुर सिंह उर्फ रिंकू से आनी में प्राप्त की थी।

मामले में बीटू राम (31) निवासी आनी की भूमिका भी सामने आई। जांच के अनुसार बीटू राम ने नशीले पदार्थ की खरीद के एवज में बहादुर सिंह उर्फ रिंकू को धनराशि भेजी थी। बीटू राम को पुलिस ने 4 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया था।

आगे की जांच में बहादुर सिंह उर्फ रिंकू को इस खेप का मुख्य सप्लायर पाया गया। पुलिस के अनुसार उसने पिंकू राम को नशीला पदार्थ उपलब्ध करवाया था और बीटू राम के माध्यम से भी खरीद के संबंध में धनराशि प्राप्त की थी।

बैकवर्ड लिंक के आधार पर पुलिस ने 13 सितंबर 2026 को बहादुर सिंह उर्फ रिंकू को कुल्लू से धारा 29 NDPS Act के तहत गिरफ्तार किया। आरोपी को ACJM रामपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 16 सितंबर 2026 तक पुलिस हिरासत रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस मामले में नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य संभावित संपर्कों और लिंक की भी जांच कर रही है।