/118 ग्राम चरस मामले में आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास, ₹10 हजार जुर्माना

118 ग्राम चरस मामले में आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास, ₹10 हजार जुर्माना

शिमला, 25 सितंबर
हिम नयन न्यूज़ / ब्यूरो / वर्मा

किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की विशेष न्यायाधीश-II की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, यह मामला पुलिस थाना झाकड़ी में वर्ष 2023 में दर्ज अभियोग संख्या 50/2023, धारा 20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। अदालत ने आरोपी राजेंद्र सिंह (61 वर्ष) पुत्र श्री पदम दास, निवासी तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, को दोषी ठहराया।

मामले में आरोपी के कब्जे से 118 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

न्यायालय ने दोषी पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

शिमला पुलिस ने कहा कि वह नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के साथ-साथ एनडीपीएस मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।