/POCSO Act मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कारावास।

POCSO Act मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कारावास।

शिमला (रामपुर) 30 सितंबर,
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो/ वर्मा।

पुलिस थाना रामपुर में दर्ज POCSO Act के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, अभियोग संख्या 115/2025, दिनांक 17 दिसंबर 2025, धारा 75 BNS एवं धारा 8 POCSO Act के तहत दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी मोहनदर कुमार शर्मा पुत्र देवेन्द्र कुमार, निवासी नीरथ, तहसील रामपुर, जिला शिमला, उम्र 47 वर्ष को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय POCSO/बलात्कार, किन्नौर डिवीजन, रामपुर बुशहर की अदालत ने 30 सितंबर 2026 को धारा 8 POCSO Act के तहत दोषसिद्ध किया।

अदालत ने दोषी को 3 वर्ष के साधारण कारावास (SI) तथा ₹2,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस ने कहा कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में प्रभावी जांच और न्यायालय में अभियोजन पक्ष की पैरवी के माध्यम से दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिए शिमला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है