/बिना सत्यापन के समाचार प्रसारित करने के आरोप में एंकर व एडिटर जमानती मुचलके पर पाबंद

बिना सत्यापन के समाचार प्रसारित करने के आरोप में एंकर व एडिटर जमानती मुचलके पर पाबंद

सोलन (कंडाघाट), 12 दिसंबर।
हिम नयन न्यूज़ / ब्यूरो / वर्मा

सोलन जिले के कंडाघाट थाना क्षेत्र में बिना तथ्यात्मक पुष्टि के भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के मामले में ट्रांसपोर्ट टीवी के दो कर्मियों को न्यायालय ने जमानती मुचलके पर पाबंद किया है।

मिली जानकारी के मुताबिक मामला 22 जुलाई 2025 को दर्ज उस अभियोग से जुड़ा है, जिसमें 14 जून 2025 को राष्ट्रीय राजमार्ग-05 पर वाहन संख्या HP-12F-2733 के चालक मोहित कुमार को मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए खतरनाक ढंग से वाहन चलाने तथा पुलिस वाहन को रास्ता न देने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया गया था। लगभग 200 मीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने उक्त वाहन को रोका और आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई।

घटना के अगले दिन ‘Transport TV’ फेसबुक चैनल पर इस घटनाक्रम से संबंधित वीडियो को बिना किसी सत्यापन, जाँच या आधिकारिक पुष्टि के तोड़–मरोड़कर, भ्रामक स्वरूप में प्रसारित किया गया, जिससे जनमानस में भ्रम उत्पन्न हुआ और पुलिस विभाग की छवि प्रभावित हुई। इस पर कंडाघाट थाना में संबंधित अभियोग पंजीकृत किया गया।

अन्वेषण में यह सामने आया कि चालक मोहित कुमार ने स्वयं इस वीडियो को संपादित कर चैनल संचालकों को उपलब्ध कराया था। Transport TV द्वारा इस संपादित वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर बार–बार प्रसारित किया गया। जांच के दौरान मोहित कुमार को धारा 35(3) BNSS के तहत नोटिस देकर मामले में सम्मिलित किया गया तथा उसकी कार से प्राप्त मेमोरी चिप को पुलिस ने कब्जे में ले लिया।

मामले में संलिप्त ट्रांसपोर्ट टीवी के न्यूज़ एंकर मोहमद असलम निवासी सेक्टर-36 चंडीगढ़ तथा न्यूज़ एडिटर जुझार सिंह निवासी SAS नगर मोहाली ने गिरफ्तारी से बचने हेतु अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दायर की थी। न्यायालय द्वारा अन्वेषण में शामिल होने के आदेश जारी किए जाने के बाद दोनों को पूछताछ में सम्मिलित किया गया और अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर प्रत्येक को ₹50,000 के जमानती मुचलके पर पाबंद किया गया।

इस बात की पुष्टी करते हुए पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि मामले के तीसरे आरोपी मोहित कुमार के विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।