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BBN टोल पॉलिसी में संशोधन, स्थानीय वाहनों को राहत

पैसेंजर वाहनों का टोल ₹100, 5 किमी दायरे वालों को विशेष छूट

बद्दी 1 अप्रैल
हिम नयन न्यूज़ / ब्यूरो

हिमाचल सरकार द्वारा बीबीएन(बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) क्षेत्र में टोल पॉलिसी 2026-27 में संशोधन कर स्थानीय लोगों को राहत दी गई है।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत 12+1 सीट क्षमता वाले पैसेंजर वाहनों का टोल ₹100 तय किया गया है।

टोल बैरियर से 5 किमी दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को तिमाही/वार्षिक पास की सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए एसडीएम/तहसीलदार का प्रमाण पत्र जरूरी होगा।

साथ ही, हिमाचल में पंजीकृत निजी हल्के वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा।

यह आदेश 31 मार्च 2026 से लागू हो गया है।