/पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक।

नई दिल्ली, 15 अप्रैल,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक यह फैसला असम सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया।

मामला उस बयान से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा ने हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास तीन देशों के पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था।

इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
गिरफ्तारी से बचने के लिए खेड़ा दिल्ली से तेलंगाना पहुंचे और वहां हाई कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत हासिल की थी। असम सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाया।

सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जमानत पर रोक लगाई, बल्कि खेड़ा को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वे चाहें तो असम की संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां मामले की मेरिट के आधार पर फैसला लिया जाएगा।