संचालन में बाधा न डालने के निर्देश
शिमला, 22 मई
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/वर्मा
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी माजरा स्थित शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि प्लांट का संचालन बाधित नहीं होना चाहिए तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
अदालत ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्लांट तक कर्मचारियों और वाहनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित की जाए।
साथ ही स्थानीय लोगों की शिकायतों और पर्यावरणीय पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPSPCB) को भी कहा गया है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्लांट का संचालन वैज्ञानिक मानकों और पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप होना चाहिए तथा आसपास के निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन आवश्यक कदम उठाए।
अदालत ने यह भी कहा कि स्थानीय लोग लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत विरोध-प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्लांट के मुख्य प्रवेश द्वार से 500 मीटर की दूरी के बाहर रहकर ही ऐसा किया जाए।
मामले की अगली सुनवाई पर संबंधित विभागों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। यह प्रकरण प्रदेश में ठोस एवं औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में माना जा रहा है।






