जीवनसाथी की आयु भी 70 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य, भ्रामक जानकारी से बचने की अपील
सोलन 30सितंबर,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो /वर्मा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. अजय पाठक ने आयुष्मान वय वंदना योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना में पति या पत्नी को तभी शामिल किया जा सकता है, जब उनकी आयु भी 70 वर्ष या उससे अधिक हो। 70 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जाता।
डॉ. पाठक ने कहा कि कुछ लोक मित्र केंद्रों द्वारा लाभार्थियों को यह जानकारी दी जा रही है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक का आयुष्मान कार्ड बनने के बाद उनके जीवनसाथी को अतिरिक्त सदस्य के रूप में योजना में शामिल किया जा सकता है।
उन्होंने इसे गलत जानकारी बताते हुए कहा कि योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार जीवनसाथी की आयु भी 70 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पात्र वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें और निर्धारित पात्रता नियमों के अनुसार ही अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं।









