उपायुक्त के आदेशों के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटकाएगी महिला प्रधान।
नालागढ़/बद्दी1 सितम्बर
हिम नयन न्यूज/ ब्यूरो/ टीम।
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा भटोली कलां पंचायत की प्रधान को पद से निलंबित करने का समाचार मिला है।

मिली जानकारी के मुताबिक कुंजाहल के राजन शर्मा ने पंचायत प्रधान के खिलाफ शिकायत की थी जिसकी बीडीओ पट्टा द्वारा जांच की गई और जांच के दौरान प्रधान के कार्य में उनके पति का पंचायत कार्यों में दखलंदाजी करने के बारे में उपायुक्त सोलन को रिपोर्ट की गई।

जांच रिपोर्ट के आधार पर भटोली कलां की प्रधान सोनू देवी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप के अनुरूप लिप्त होने के कारण पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1) (ग) के अन्तर्गत 4 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर प्रधान की ओर से प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के उत्तर का परीक्षण करने के बाद पाया गया कि उनका जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं था। प्रधान ने पंचायती राज की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है।
जिला उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1) (ग) अनुसार भटोली कलां की प्रधान सोनू देवी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया।
भटोली कलां की प्रधान सोनू देवी से इस बारे बात नहीं हो पाई, लेकिन सूत्रों ने बताया कि सोनू देवी उपायुक्त के आदेशों के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटकाएगी।








