/एनडीपीएस मामलों में सख्त रुख: आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज।

एनडीपीएस मामलों में सख्त रुख: आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज।

शिमला 19 अप्रैल,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो /वर्मा

— मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस शिमला की प्रभावी जांच का असर न्यायालय में भी देखने को मिला है। मजबूत साक्ष्यों और ठोस विवेचना के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े मामलों में आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।

अभियोग संख्या 107/2025 (थाना रामपुर) में 3.110 किलोग्राम चरस की बरामदगी के मामले में आरोपी मुकेश ठाकुर (34 वर्ष) और विपिन कुमार (25 वर्ष) द्वारा दायर जमानत याचिकाओं का पुलिस ने तथ्यात्मक साक्ष्यों के साथ कड़ा विरोध किया।

वहीं, अभियोग संख्या 06/2026 (धारा 21, 29 एनडीपीएस अधिनियम) में आरोपी विजय बिहारी उर्फ डेविड (28 वर्ष), निवासी अंबाला (हरियाणा) की जमानत याचिका का भी पुलिस द्वारा प्रभावी ढंग से प्रतिवाद किया गया।

मामले की गंभीरता, अपराध की प्रकृति और प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश-II, किन्नौर डिवीजन, रामपुर बुशहर की अदालत ने दिनांक 18 अप्रैल 2026 को सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।