रोहड़ू, 25 अप्रैल ,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा
मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला शिमला पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में माननीय न्यायालय ने दोषी को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, थाना रोहड़ू में 14 नवंबर 2023 को दर्ज अभियोग संख्या 197/2023 में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रोहड़ू स्थित एक होटल में दबिश देकर आरोपी के कब्जे से 10.34 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया था।
मामले में अनुसंधान पूरा कर 14 मार्च 2024 को न्यायालय में चालान पेश किया गया।
प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक साक्ष्यों और मजबूत अनुसंधान के आधार पर एलडी एएसजे रोहड़ू की अदालत ने आरोपी सूरज राणा, निवासी तहसील मोरी, जिला उत्तरकाशी (उत्तराखंड) को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सजा के बाद दोषी को आदर्श जेल कंडा भेज दिया गया।
जिला शिमला पुलिस ने कहा कि यह फैसला नशा तस्करों के लिए कड़ा संदेश है कि अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे।









