संचालन में बाधा न डालने के पुलिस को निर्देश
शिमला, 22 मई,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासन को प्लांट के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने पुलिस अधीक्षक बद्दी को कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा प्लांट तक कर्मचारियों और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक पक्षकार मानते हुए उसे प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति प्रदान की। साथ ही बोर्ड सहित अन्य पक्षों को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालत ने प्रशासन को स्थानीय लोगों और कंपनी प्रबंधन की शिकायतों का समाधान कर ऐसा वातावरण सुनिश्चित करने को कहा है, जिससे प्लांट का संचालन बिना किसी व्यवधान के जारी रह सके और किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी या नुकसान न पहुंचे।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर प्लांट के संचालन में अवरोध उत्पन्न नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या धरना प्लांट के मुख्य प्रवेश द्वार से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर ही किया जाएगा।
मामले की अगली सुनवाई 1 जून, 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत के इस आदेश को क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनहित व औद्योगिक गतिविधियों के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।






