शिमला (कुमारसैन), 20 जून
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा।
पुलिस थाना कुमारसैन की टीम ने माननीय न्यायालय जेएमएफसी करसोग द्वारा जारी चार गैर-जमानती वारंटों (एनबीडब्ल्यू) की तामील करते हुए आरोपी निहाल पुत्र भगत राम निवासी गांव कण्डा, डाकघर चैकुल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को 18 जून 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत पत्नी को भरण-पोषण राशि का भुगतान न करने संबंधी मामला वर्ष 2022 से न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेशों की लगातार अवहेलना किए जाने के कारण उसके विरुद्ध चार गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।
मामले में आरोपी पर देय भरण-पोषण राशि दो लाख रुपये से अधिक हो चुकी है।
वारंटों की सफल तामील के बाद आरोपी को विधिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने भरण-पोषण राशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए आरोपी की संपत्ति को संबंधित राजस्व अधिकारियों के माध्यम से संलग्न (अटैच) करने के आदेश भी जारी किए हैं।
जिला पुलिस शिमला ने कहा है कि न्यायालयों द्वारा जारी वारंटों की प्रभावी तामील तथा कानून के पालन के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।
न्यायालयी आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।









