सोलन, 3 सितम्बर,
हिम नयन न्यूज /ब्यूरो/ वर्मा।
जिला मजिस्ट्रेट-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) सोलन, मनमोहन शर्मा (भा.प्र.से.) ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि 1 सितम्बर को राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागू किए जा चुके हैं। आपदा की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया, आवश्यक सेवाओं की बहाली और आपदा प्रबंधन संबंधी कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारियों की सेवाएँ आवश्यक हैं।

इसी कारण 3 सितम्बर, 2025 से अगले आदेश तक सभी प्रकार के अवकाश (सीएल/ईएल आदि) पर रोक लगा दी गई है। इस अवधि में प्राप्त अवकाश आवेदन पर विचार नहीं होगा तथा पहले से स्वीकृत अवकाश भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और यह भी देखे कि कोई भी कर्मचारी कार्य से अनुपस्थित न रहे।









